Friday, March 14, 2025
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सिद्धार्थनगर में 26 जनवरी से “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम लागू: जानिए इसका महत्व

संचार क्रांति- सिद्धार्थनगर : सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनकी वजह से होने वाले जानमाल के नुकसान को देखते हुए सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। 26 जनवरी 2025 से जिले में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम लागू होगा। इस नियम के तहत, पेट्रोल पंप से पेट्रोल प्राप्त करने के लिए बाइक चालकों और उनके पीछे बैठने वालों दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

यह फैसला जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए लिया गया है। हेलमेट न पहनने की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत न होने से दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें और मौतें हो रही हैं। प्रशासन का मानना है कि इस नियम के सख्त पालन से लोगों की सोच में बदलाव आएगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में बड़े-बड़े बैनर लगाकर इस नियम के बारे में जानकारी दें और लोगों को जागरूक करें। साथ ही, नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस नियम का समर्थन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

इस नियम का सबसे बड़ा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हेलमेट पहनने से सिर की चोटों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह एक छोटा कदम है जो बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए इस कदम की जितनी सराहना की जाए, वह कम है।

26 जनवरी से लागू होने वाले इस नियम का पालन न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। सुरक्षित यात्रा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है।

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