जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को जनपद के विभिन्न नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में साप्ताहिक बंदी का आदेश जारी किया। यह आदेश उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 और उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम-6 के तहत जारी किया गया है।
नगर पालिका परिषद नौगढ़ में सभी दुकानें और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग सैलून को छोड़कर) रविवार को बंद रहेंगी। वहीं, नगर पालिका परिषद बांसी में शुक्रवार को बंदी लागू होगी।
नगर पंचायत डुमरियागंज में रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि नगर पंचायत सोहरतगढ़, बढ़नी और उसका बाजार में बंदी का दिन बुधवार निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत इटवा में हाउसिंग, लीजिंग और फाइनेंस प्रतिष्ठानों को रविवार को बंद रखा जाएगा।
बेलौहा बाजार में सभी नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग और सैलून की दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सहायक श्रमायुक्त और श्रम प्रवर्तन अधिकारी बंदी के अनुपालन को सुनिश्चित करें।
भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, मिठाई, दूध, परिवहन सेवाएं और होटल जैसे प्रतिष्ठानों पर साप्ताहिक बंदी लागू नहीं होगी। वहीं, नपा बढ़नी चाफा, नपा भारत-भारी, नपा बिस्कोहर और नपा कपिलवस्तु को भी बंदी से छूट प्राप्त है।
साप्ताहिक बंदी को लेकर सभी व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि यह आदेश सुचारू रूप से लागू किया जा सके।